करनाल। करनाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री फैलाने के आरोप में यूट्यूबर कुलदीप श्योराण को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई साध्वी देवा ठाकुर द्वारा दर्ज की गई गंभीर शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप है कि खरी खरी न्यूज नामक यूट्यूब चैनल के संचालक कुलदीप श्योराण एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने शिकायतकर्तां की निजी फ़ोटो और सोशल मीडिया पोस्ट को बिना अनुमति डाउनलोड किया। इसके बाद इन सामग्री को संपादित कर भ्रामक, आपत्तिजनक और मानहानिकारक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। इस प्रसारित सामग्री के कारण शिकायतकर्ताओं की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि, नारी अस्मिता पर गहरी चोट, धार्मिक मर्यादा, संत परंपरा और सनातन धर्म की आस्थाओं को गहरा ठेस पहुँचा। इसके साथ ही, इस सामग्री पर बड़ी संख्या में लोगों ने अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे शिकायतकर्ता की सामाजिक प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
प्राथमिक जांच और गिरफ्तारी थाना निसिंग पुलिस ने प्रारंभिक जांच में शिकायतों को सही पाया। संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी यूट्यूबर कुलदीप श्योराण को सोमवार सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया। कोर्ट से नहीं मिली राहत, भेजा जेल अभियुक्त ने न्यायालय से बेल की अर्जी दायर की थी। न्यायधीश उदित अग्रवाल कोर्ट ने मामले की गंभीरता और सोशल मीडिया पर फैल रहे नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने राहत नहीं देते हुए आरोपी को तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। न्यायालय के इस रूख को नारी अस्मिता से जुडे इस अहम मामले में कड़ा संदेश माना जा रहा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुलिस का सख्त संदेश पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति, समुदाय या धार्मिक समूह के खिलाफ भ्रामक, आपत्तिजनक या मानहानिकारक सामग्री फैलाना दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी