करनाल। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीते करीब डेढ़ साल से रुका अतिक्रमण विरोधी अभियान सरकार बनने के बाद चलाना शुरू हो गया है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने पुरे शहर में घोषित हुए नो वेंडिंग जोन में निगम की टीम भेज कर वहां सेे रेहड़ी-फड़ी हटाने की कार्रवाई कराई। कार्रवाई पिछले 10 दिनों से चल रही आईईसी व मुनादी करवाने के बाद अमल में लाई गई है।
अतिरिक्त निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि बुधवार को जोन नम्बर 2 में पडऩे वाले पुराने कमेटी चौक से रणबीर हुड्डा चौक तक सड़क पर लगी सभी रेहड़ी-फड़ी वालों को हटाया गया है। साथ ही दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाकर सामान को कब्जे में लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन दल द्वारा सभी दुकानदारों व रेहड़ी-फड़ी वालों को दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत भी दी गई है।
कार्रवाई के दौरान कमेटी चौक के समीप श्रीश्याम 56 भोग के मालिक द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के साथ-साथ उसका सामान भी कब्जे में लिया गया। परंतु सम्बंधित दुकानदार द्वारा नगर निगम के वाहन से सामान को जबरन उतारा जाने लगा। टीम सदस्यों द्वारा मना करने पर दुकानदार ने हाथापाई शुरू कर दी, परंतु टीम द्वारा उसे समझाया गया और सरकारी कार्य में बाधा न डालने की बात कही गई। अतिरिक्त निगमायुक्त ने चेतावनी दी कि ऐसे दुकानदार, जो सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, ऐसा करने पर उनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि शहर की मुख्य सडकों से भीड़-भाड़ कम करने व यातायात व्यवस्थित करने के मकसद को लेकर चार मुख्य सडकों को नगर निगम करनाल द्वारा नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इन सड़कों के किनारे, फुटपाथ या पटरी पर कोई भी रेहड़ी-फड़ी नहीं लगा सकता।
यह सडकें हैं नो वेंडिंग जोन- अतिरिक्त निगमायुक्त ने बताया कि महाराजा अग्रसेन चौक से श्रीमद् भगवद् गीता द्वार तक, अम्बेडकर चौक से लोक निर्माण विश्राम गृह, पुराने कमेटी चौक से रणबीर हुड्डा चौक (कर्ण कैनाल पुलिया) तथा आई.टी.आई. चौक से सेक्टर-9 पुलिया तक सडकों को नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि आमजन की सहूलियत को देखते उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
अतिरिक्त निगमायुक्त ने सभी रेहड़ी-फड़ी वालों से आग्रह किया है कि उपरोक्त सडकों को नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इन मार्गों के किनारे, फुटपाथ या पटरी पर अपनी रेहड़ी-फड़ी ना लगाए। अगर कोई व्यक्ति रेहड़ी-फड़ी लगाता पाया गया तो सम्बंधित व्यक्ति का सामान जब्त करने के साथ-साथ उसका चालान भी किया जाएगा।